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एनडीपीएस एक्ट के अभियोग में दोषसिद्ध अभियुक्त को 08 माह का कठोर कारावास एवं ₹1,000 अर्थदण्ड

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थाना गौराबादशाहपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 31/2024, धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी द्वितीय, जौनपुर द्वारा दिनांक 28.09.2026 को अभियुक्त राजेश राजभर पुत्र शिवबचन राजभर, निवासी ग्राम आरा, थाना गौराबादशाहपुर, जनपद जौनपुर को दोषसिद्ध किया गया।
मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 08 माह के कठोर कारावास तथा ₹1,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 02 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा

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